
Bharat Varta desk: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहां है कि पुलिस वाले दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने अपने बड़े फैसले में कहा कि पुलिस बल को एक अनुशासित बल होना चाहिए और कानून लागू करने वाली एजेंसी होने के नाते, यह आवश्यक है कि ऐसे बल की एक धर्मनिरपेक्ष छवि होनी चाहिए जो राष्ट्रीय एकता के भाव को मजबूत करे। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के जवान को दाढ़ी रखने के लिए अनुच्छेद 25 के तहत कोई मौलिक अधिकार नहीं है। एक पुलिसकर्मी का दाढ़ी न कटाना, न केवल गलत व्यवहार है, बल्कि उसके द्वारा किया गया दुराचार, कुकृत्य और अपराध है।
दरअसल उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल ने पुलिस महानिदेशक के 2020 के परिपत्र के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें एक अनुशासित बल के सदस्य के लिए उचित पहनावे और वर्दी के संबंध में आदेश जारी किए गए थे।
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