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Bharat varta desk
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाना में नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कस्टोडियन जिला अधिकारी वाराणसी को तहखाना में किसी भी तरह के मरम्मत करने काम न कराने का आदेश दिया है। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने तहखाना में चल रही पूजा को यथावत रखने का आदेश भी दिया।
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