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ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने दिया हिंदूपक्ष को झटका

Bharat varta desk

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाना में नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कस्टोडियन जिला अधिकारी वाराणसी को तहखाना में किसी भी तरह के मरम्मत करने काम न कराने का आदेश दिया है। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने तहखाना में चल रही पूजा को यथावत रखने का आदेश भी दिया।

Ravindra Nath Tiwari

तीन दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय। 17 साल हिंदुस्तान अखबार के साथ पत्रकारिता के बाद अब 'भारत वार्ता' में प्रधान संपादक।

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