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अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट की रोक

Bharat varta desk

आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सीएम केजरीवाल को जमानत देने का ट्रायल कोर्ट का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई राहत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि मामले की फाइल 10-15 मिनट में उसके पास आ जाएगी और उसके बाद वह सुनवाई करेगी. हाई कोर्ट ने कहा कि तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

Ravindra Nath Tiwari

तीन दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय। 17 साल हिंदुस्तान अखबार के साथ पत्रकारिता के बाद अब 'भारत वार्ता' में प्रधान संपादक।

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