
bharat varta desk:बिहार में शराबबंदी के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। अब शराब पीने वाले को पकड़े जाने पर जेल नहीं भेजा जाएगा। इसके बदले उसे सिर्फ शराब माफियाओं की जानकारी देनी होगी। अगर जानकारी के आधार पर माफिया की गिरफ्तारी हो जाएगी तो शराब पीने वाले को जेल नहीं भेजा जाएगा। सरकार के हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसकी जानकारी उत्पाद यह जानकारी उत्पाद आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने दी है। इसमें पुलिस और मध निषेध विभाग को विशेष अधिकार दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में बढ़ते मुकदमें और जेलों में कैदियों की संख्या में आई बाढ़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना प्लान के शराब बंदी लागू करने के सवाल पर बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि शराबबंदी से बिहार की अदालतों में केसों की संख्या काफी बढ़ गई है। सरकार ने क्या अदालतों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मार्च के प्रथम सप्ताह में फिर सुनवाई करने वाला है।
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