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Bharat varta Desk
डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है क्योंकि बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने कहा कि जनहित याचिका में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता लेकिन नियमावली पर अलग सुनवाई हो सकती है। बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाने के खिलाफ याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट में नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि राजनीतिक हिसाब बराबर करने के लिए अवमानना और जनहित याचिका का इस्तेमाल नहीं किया जाए।
हालांकि, अदालत ने कहा कि राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। बाबूलाल मरांडी की ओर से प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाने जाने का मुद्दा उठाया था।
कहा गया कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सेवा विस्तार देते हुए डीजीपी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने सख्त लहजे में कहा कि अवमानना की कार्यवाही का इस्तेमाल राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए नहीं किया जा सकता। जनहित याचिकाएं समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए होती हैं, व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए नहीं।
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